Monday, December 31, 2018

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोक्सो अधिनियम, 2012 में संशोधन की मंजूरी दी

इस विधेयक के द्वारा 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के यौन शोषण के लिए 20 वर्ष की कैद अथवा मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है, जबकि 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के सामूहिक यौन शोषण के लिए उम्र कैद अथवा मृत्युदंड का प्रावधान है.



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