मराठा समुदाय को ये आरक्षण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) के तहत दिया जाएगा. अब इस बिल को विधानपरिषद में रखा जाएगा. वहां से पास होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगी.
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